मनासा। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा पुरानी रंजीश के कारण लट्ठ से फरियादी के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोडने वाले आरोपी अशोक पिता रामलाल भील, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम पलासिया, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 03.08.2017 को रात्रि के 8ः30 बजे ग्राम पलासिया स्थित फरियादी उदयराम के घर के बाहर की हैं। घटना दिनांक को फरियादी उसके घर के बाहर बैठा था, तभी वहां पर आरोपी आया और पुरानी रंजीश को लेकर फरियादी के साथ विवाद करते हुए लट्ठ से उसके सिर व बाये हाथ पर मारा, जिससे फरियादी के हाथ में फ्रेकचर हो गया था। घटना स्थल पर मौजूद फरियादी की पत्नी कन्याबाई व तुलसीराम ने बीच-बचाव किया था, जिसके बाद आरोपी वहां से चला गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि 1000रू. को प्रतिकर के रूप में फरियादी को प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।